Goverment Medical Store : अब सरकारी मेडिकल स्टोर शुरु कर करें अच्छी कमाई, 5 लाख रुपये की मिलेगी सब्सिडी, यह है पूरी प्रोसेस।

Goverment Medical Store : आप अपने शहर अपनी गलियों में ही रह कर कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत आपकी मदद हो सकती है। इस योजना के तहत आप सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी।

जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) दुकान को खोलने में कंप्यूटर फर्नीचर ऑफिस का जो खर्चा आएगा, यह पैसा रीइंबर्समेंट के रूप में मिल जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का है और साथ ही लोगों को अच्छी क्वालिटी वाली दवाइयां सस्ते मूल्य में लोगों तक पहुंचाना है।

जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) खोलने से जुड़ी जानकारी

व्यक्तिगत रूप से संगठन एनजीओ या सोशल सर्विस जैसी संस्थाएं इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) की निजी दुकान खोलता है, तो वैसे उम्मीदवार के पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होना आवश्यक है और एनजीओ के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री धारक को रोजगार उपलब्ध करा रखा हो।

कैसे होगी कमाई

बात इससे होने वाली कमाई की करें तो अगर कोई जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) चलाने वाला दवाई की बिक्री पर यह पर 20 फ़ीसदी तक मार्जिन है‌। अगर आसान शब्दों में समझें तो एक लाख की मंथली सेल पर 20 हजार रूपए का फायदा होगा।

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कितना आएगा खर्च

बता दें कि सरकार दुकान खोलने में फर्नीचर या अन्य के खर्चों पर 1.5 लाख रुपये और कंप्यूटर, प्रिंटर व फ्रीज रखने में खर्च पर 50 हजार रुपये भी रीइंबर्समेंट के रूप में वापस करती है। जिसके लिए खर्च का बिल जमा करना होगा‌।

लाइसेंस की होगी जरूरत

जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) खोलने के लिए आपको कम से कम 120 Sqft की जगह की आवश्यकता होगी। इस जगह को आप अपनी होने पर या किराए पर ले भी खोल सकते हैं। दूसरी आवश्यकता होगी एक लाइसेंस की। आपके पास जनऔषधि केंद्र के नाम से रिटेल मेडिसिन बिक्री का लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आपको Pan Card और Aadhar Card की भी जरूरत होगी। अगर कोई एनजीओ, हॉस्पिटल या चेरिटेबल ट्रस्ट जनऔषधि केंद्र खोलना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

जन औषधि योजना के तहत सरकारी मेडिकल स्टोर (Goverment Medical Store) के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होता है। इसके लिए फार्म आधिकारिक वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से भेजना होगा।

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