Bihar Jamin Registry New Rule: बिहार सरकार ने अपने राज्य में जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें निबंधन कार्यालय में फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री के दौरान होने वाले भीड़ को कम करने तथा संपत्ति पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के उद्देश्य से नया नियम (Bihar Jamin Registry New Rule) बनाया गया है। अगर किसी को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होती है तो उन्हें एक रजिस्ट्री में 4 या इससे ज्यादा गवाह के निबंधन दफ्तर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे निबंधन कार्यालय में काफी भीड़ हो जाती है। इसे दफ्तर के कामकाज पर खासा प्रभाव पड़ता है।
बता दे कि गवाह कई मामलों में बिचौलिए का पक्ष लेते हैं जिससे लोगों का क्षति होता है। इन सभी बातों के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है और नया नियम (Bihar Jamin Registry New Rule) बनाया है। मालूम हो कि बिहार में छोटे वाले तमाम लगभग 137 निबंधन कार्यालय हैं जहां रोजाना तकरीबन पांच हजार निबंधन होते हैं।
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Bihar Jamin Registry New Rule के अंतर्गत जानें क्या है नियम?
सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम (Bihar Jamin Registry New Rule) के अनुसार लोगों को तीसरे व्यक्ति से मुक्ति दे दिया है। मकान, जमीन या प्लाट की रजिस्ट्री के लिए पूर्व में दो या चार लोगों को गवाह के लिए लाना पड़ता था मगर अब सरकार के नए नियम से इसकी जरूरत नहीं होगी।
Bihar Jamin Registry New Rule के अनुसार आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य।
साथ ही नए नियम के अनुसार (Bihar Jamin Registry New Rule) राज्य के तमाम जिलों में तत्काल प्रभाव से फ्लैट और जमीन आदि की खरीद बिक्री के लिए आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा तमाम जिलों में इस संबंध में आदेश पुनः जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने से जमीन, फ्लैट की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़े पर विराम लगाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है।
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1 जून से Bihar Jamin Registry New Rule होगा लागू।
उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के द्वारा नए नियम (Bihar Jamin Registry New Rule) बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए 1 जून तक का समय निर्धारित है। बदलाव के बाद केवल क्रेता या विक्रेता को अपना आधार नंबर देना होगा उसे बायोमैट्रिक सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन करवाना होगा।