BH मतलब Bharat नंबर प्लेट वाला गाड़ी का शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, दूसरे राज्य में जाने पर नही करवाना होगा रजिस्ट्रेशन।

अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर परिवहन विभाग की कई चरणों को पूरा करना होता है, जिसके लिए काफी परेशानियां भी होती है। अब BH यानि भारत वाले नंबर प्लेट गाड़ी से इन तमाम परेशानियों से निजात मिलेगा। इससे जुड़ी अपडेट और नियमों को बारीकी से जानते हैं।

बता दें कि BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी जिसके पास होगी। वो किसी भी राज्य में जाने पर वहाँ ट्रांसफर और किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम के तहत किसी दूसरे राज्य में जाने पर अधिकतम गाड़ी को 1 साल तक रखने की अनुमति परिवहन विभाग के द्वारा मिलती है, लेकिन अब इस नए नियम से लोगों को काफी फायदा होगा।

BH नंबर प्लेट की गाड़ी आम आदमी नहीं ले सकते हैं। इस नियम के तहत केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कंपनी के मालिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन कंपनी की ऑफिस 4 या उससे अधिक राज्यों में है, वह इसके लिए एप्लीकेबल है।

बता दें कि BH नंबर प्लेट ब्लैक और व्हाइट कलर में होगा। इसका नंबर पंजीयन के साल का लास्ट दो डिजिट रहेगा। बता दें कि BH नंबर प्लेट की गाड़ी लेने के लिए टैक्स के रूप में वाहन 10 लाख तक के हो तो 8%, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी के 10% जबकि 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी लेने पर 12% रोड टैक्स देना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियों पर छूट देते हुए टैक्स 2% कम देना होगा, जबकि डीजल इंजन वाले गाड़ियों के लिए 2% ज्यादा टैक्स देना होगा।

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