पटना-गया-डोभी नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य हर सूरत में 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाये। इस बाबत पटना उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि इसके निर्माण में बाधा पैदा होने वाले तमाम दिक्कतों को तत्काल हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाये। कोर्ट ने इस हाइवे के फेज दो और तीन के निर्माण में अवरोध बने धार्मिक स्थलों व स्कूल और अन्य बाधाओं को हटाने हेतु जहानाबाद व गया के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने फेज दो के 39 किमी से 83 किमी के बीच तमाम तरह के अतिक्रमण को गुरुवार से हटाने को आदेश दिया। वहीं, फेज-थ्री के 83 किमी से 127.217 किमी के बीच के अतिक्रमण को शुक्रवार से हटाने का आदेश मिला है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बुधवार को पटना गया- डोभी नेशनल हाईवे के निर्माण में आ रही देरी पर सुनवाई की। फेज दो और तीन के निर्माण में जुटी निर्माण कंपनी ने न्यायालय को बताया कि पटना- गया- डोभी एनएच निर्माण में कई जगह अवरोध उत्पन्न की जा रही है। कहा कि स्थानीय ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन ने धार्मिक जगह और विद्यालय की भूमि को नहीं दिया है। इस पर न्यायालय ने निर्माण कंपनी को खूब फटकार लगाते हुए कहा कि इसकी शिकायत न्यायालय से क्यों नहीं की गयी।
यायालय ने निर्माण कंपनी को कहा है कि निर्माण कार्य अब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जानकारी दी जाये। कोर्ट के सख्त रुख के बाद ठेका एजेंसी ने 30 जून तक निर्माण काम पूर्ण कने की बात कही। वहीं कोर्ट ने फेज दो और तीन के निर्माण में पर अवरोध बने जगहों की जांच हेतु युवा अधिवक्ताओं की टीम को जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्माण में अवरोध बने बिजली टावर को हटाने को कहा। आरओबी का निर्माण शीघ्र करने का आदेश दिया।