निवेशक कहीं भी पैसा लगाए, उसको बस चाहिए सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न। यदि पैसा शुरक्षित नहीं होगा तो घाटे की संभावना है और अगर गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा तो निवेश का कोई फायदा नही है। तो ये दोनों चीजें आपको पोस्ट ऑफिस स्कीमों में निवेश करने पर मिल सकती हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए बहुत सी योजनाएँ आज के समय मे उपलब्ध हैं। इनमें PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। PPF सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए PPF खाते में पैसा और इस पर मिलने वाला रिटर्न गारंटीड होता है। PPF की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष होती है। इसी से आप रोज के करीब 70 रु जमा करके लाखों रु का फंड तैयार कर सकते हैं।
ऐसे पाएँगे लाखों रुपये
आप PPF में यदि हर महीने 2000 रु यानी रोज के करीब 70 रु जमा करें तो साल का निवेश हो जाएगा 24000 रुपये। 15 साल में 24000 रुपये के हिसाब से आपकी कुल निवेश राशि होगी 3.60 लाख रु। इस पर मौजूदा ब्याज दर (7.1 प्रतिशत) से ब्याज मिलेगा 2,90913 रुपये। इस तरह आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी पर कुल राशि मिलेगी 6.50 लाख रुपये।
7.1 प्रतिशत ब्याज दर रहे बरकरार
आपको बता दें कि यहाँ की गयी गणना में पूरी अवधि के लिए ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत ही माना गया है। परंतु पोस्ट ऑफिस योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही में होती है। मतलब हर तिमाही में इनमें बदलाव संभव है। वैसे पिछली कई तिमाहियों से पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कोई PPF में हर महीने 2000 रु का निवेश करे और ब्याज दरों में इजाफा हो तो उसकी मैच्योरिटी राशि बढ़ जाएगी।
क्या है मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की अनुमति
वैसे तो PPF में मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष की होती है। मगर आप चाहें तो इसे बढ़वा भी सकते हैं। साथ ही कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं, जिनमें PPF खाताधारक को खाते से मैच्योरिटी अवधि से पहले ही जमा राशि निकालने की अनुमति होती है। गंभीर बीमारी की स्थिति में PPF खाताधारक पूरी राशि निकाल सकता है। यदि खाताधारक, उसका जीवन साथी, या कोई भी आश्रित (माता-पिता या बच्चे) भी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो राशि निकालने की मंजूरी मिलती है। समय से पहले PPF खाता बंद करने की भी अनुमति तब होती है, जब खाताधारक को अपने या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता होती है।
यदि खाताधारक किसी कारण जीवित न रहे।
PPF खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत होने पर नॉमिनी पैसे निकाल सकता है। राशि नॉमिनी या कानूनी वारिस को दिया जाता है। फिर खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती।
कौन खोल सकता है PPF खाता
भारत देश का कोई भी नागरिक PPF खाता खोल सकता है। यदि उम्र 18 साल से कम हो तो भी खाता खुलवाया जा सकता है। आपको PPF खाता खुलवाने के लिए कम से कम 500 रुपये की जरूरत होगी। PPF खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों की शाखाओं में भी खुलवाया जा सकता है।