Mahila Udhyami Yojana: केंद्र और राज्य सरकार देश की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीब महिलाओं तथा जरूरतमंदों को अपना बिजनेस खोलने के लिए बिज़नेस ट्रेनिंग और लोन दिया जाता है। हरियाणा सरकार ऐसी ही योजना विधवा महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए चला रही है, इसके तहत लोन के रूप में तीन लाख रुपए दिया जा रहा है। महिलाओं को मिलने वाले इस लोन पर ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा सहायता के रूप में अनुदान दिया जाएगा।
क्या है स्वरोजगार स्कीम?
हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के मकसद से विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Mahila Udhyami Yojana) की शुरुआत की है। महिला विकास निगम को योजना संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला को 90 फीसदी बैंक लोन मिलता है जबकि 10 फीसदी महिला को अपने से लगाना पड़ता है। इस राशि से महिला खुद का बिजनेस खोल सकती है। विशेष बात यह है कि बैंक के द्वारा मिले ऋण पर लगने वाले इंटरेस्ट पर सरकार अनुदान देती है।
ये भी पढ़ें: घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, यह है New Apply लिंक ,प्रोसेस और योग्यता।
योजना के लिए शर्तें व पात्रता।
- इस योजना में लोन लेने के लिए महिला हरियाणा निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का फायदा सिर्फ और सिर्फ विधवा महिलाओं को ही मिलेगा, अन्य महिलाएं इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लोन लेने वाली महिला की आयु 18 से 60 साल तक होनी चाहिए।
अप्लाई के लिए आवश्यक कागजात।
योजना (Mahila Udhyami Yojana) के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए महिलाओं को कुछ कागजातों की जरूरत होगी, जो निम्न हैं:
- रेसिडेंस सर्टिफिकेट
- मैट्रिक सर्टिफिकेट (जन्म तिथि के जांच हेतु)
- इंटर का सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण-पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- फोटो (पासपोर्ट साइज़ 120 केबी)
जानें किन कामों के लिए मिलेगा ट्रेन और लोन।
मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण स्कीम (Mahila Udhyami Yojana) के तहत बुटिक, ई-रिक्शा, आटो, सिलाई-कढ़ाई, आचार)मसाला इकाईयों/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, ब्रेकरी, कंप्यूटर जांच, रेडिमेड गारमेंट्स वर्क्स आदि किसी काम जो महिलाएं करने में सामर्थ्य हो के लिए लोन दिया जाएगा। महिलाओं को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे स्वरोजगार में सहुलियत हो।
ये भी पढ़ें: महिला यात्रियों को रेलवे का सौगात, बिना टिकट भी कर सकती हैं सफर, जानिए नियम।
यहां करें संपर्क।
सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Mahila Udhyami Yojana) के लिए हर जिले के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के लिए 40 केसों के लिए सब्सिडी तथा लोन देने का टारगेट रखा गया है। इसी तरह दूसरे जिलों के लिए लक्ष्यों का तय किया है। इस बाबत में ज्यादा जानकारी के लिए निगम के जिला दफ्तर हरियाणा महिला विकास निगम कोठी नंबर 465/5, या संपर्क नंबर 01744-223658 पर बात कर सकते हैं।