Land Mutation: हर व्यक्ति एक घर खरीदना चाहता है। लोग घर बनाने के लिए जमीन या प्लॉट खरीदते हैं। जमीन खरीदते समय लोगों को रजिस्ट्री करवानी चाहिए। लेकिन हम अक्सर एक बहुत जरूरी प्रक्रिया करवाना भूल जाते हैं। यह दाखिल खारिज की प्रक्रिया है। निष्पादन एक अत्यंत आवश्यक कार्य है, जिसे नहीं करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है।
जमीन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर आल उस संपत्ति का दाखिल खारिज नहीं कराया गया तो आप पूरी तरह कानूनी हक नहीं पा सकेंगे। इस विषय पर जानकरों का कहना है कि दाखिल खारिज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उनका कहना था कि अगर कोई जमीन आपके पास आती तो चार और लोगों के पास होती। अगर आपने खरीदते वक्त दाखिल खारिज नहीं करवाया और उन चार लोगों में से किसी ने भी उस जमीन पर कोर्ट में दावा कर दिया, तो आपके सामने कठिन समस्याएं होंगी।
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Land Mutation रजिस्ट्री के इतने दिनों बाद कराएं।
विशेषज्ञों के अनुसार जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज (Land Mutation) की प्रक्रिया 35 से 45 दिन के भीतर करवा लेनी चाहिए। प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, वह इसे किसी और को भी बेच सकता है अगर आप दाखिल को तय समय सीमा के अंदर खारिज नहीं करते हैं। इसके बाद आपको न्यायालय में जाना पड़ा सकता है। अगर आप बिहार से है और जमीम का म्युटेशन करना चाहते है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं।