Gold Hallmark को अनिवार्य किए जाने के बाद लोगों के मन में दुविधा बढ़ गई है। लोग सोच रहे हैं कि बिना हॉलमार्क वाले घर में पहले से रखे गहनों का क्या होगा? ऐसे में सरकार ने लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए पुरानी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर सफाई जारी की है।
15 जून से देश में नए नियम लागू हो गए हैं
दरअसल, देश में 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmark) के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब ज्वेलर्स बैगर हॉलमार्क की ज्वेलरी या गोल्ड को किसी दूसरे आइटम को नहीं बेच सकते हैं। ऐसे में अब लोग सोच रहे हैं कि उनके पास जो सोना या ज्वेलरी पहले से रखी है उसका क्या होगा? लोग जानना चाहते हैं कि क्या उसकी भी हॉलमार्किंग करवानी होगी?

हॉलमार्किंग के नियम केवल ज्वेलर्स के लिए है
सरकार ने लोगों के इस दूविधा को दूर करते हुए कहा है कि ज्वेलर्स ग्राहकों से पुराने गहने जो बिना हॉलमार्किंग वाले है उसे वापस खरीद सकते हैं। यानी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास रखे सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों का कोई असर नहीं होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmark) के नियम केवल ज्वेलर्स के लिए हैं। वे ग्राहकों को बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड नहीं बेच सकते।
ये भी पढ़ें : PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार कार्ड से जल्द करें लिंक, नही तो लग जाएगा ₹10,000 का जुर्माना, यह है आखिरी तारीख।
कीमतों पर नहीं होगा कोई असर
अगर आपने भी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी रखी है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो पहले आपको हॉलमार्किंग करवाने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसे बदलने की मजबूरी होगी। आप अपने सोने को उसकी गुणवत्ता के आधार पर मार्केट वैल्यू पर बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग न होनी की वजह से उसकी कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई ज्वेलर आपको बिना गोल्ड हॉलमार्क (Gold Hallmark) के ज्वैलरी के कम दाम देता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उसकी शिकायत कर सकते हैं।
आप पहले की तरह गोल्ड लोन ले सकते हैं
इसके अलावा आप पहले की तरह ही बिना हॉलमार्किंग वाले गहने से गोल्ड लोन से सकते हैं। सराकर ने गोल्ड लोन को लेकर नयमों में बदलाव नहीं किए हैं। गोल्ड गिरवी रखते समय गोल्ड की हॉलमार्किंग (Gold Hallmark) से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर ज्वेलर चाहे तो पुराने ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग करा सकता है। इसके अलावा, नए गहने बनाने के लिए सोने को पिघलाकर उसे हॉलमार्क से जोड़ा जा सकता है। अगर कोई ज्वेलर ग्राहक से सोना खरीदकर उसे एक्सचेंज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।