Bihar Land Registry : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार में लागू हुई जमाबंदी नियमों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक दस्तावेज़ को पंजीकृत करने के लिए विभाग द्वारा जारी 18-बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य है, जिसका उत्तर “हां” या “नहीं” में दिया जाना चाहिए। नियमों को बुधवार से ही रजिस्ट्री कार्यालय ने लागू कर दिया है।
Bihar Land Registry के नए नियम के प्रभाव
विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है क्योंकि नई जमाबंदी नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अंचल कार्यालय द्वारा कई जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की गई हैं। ऑफलाइन जमाबंदी मिलने के बाद भी पंजीकृत नहीं हुआ जिसका कारण विभिन्न चुनौतियां भी थीं।
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विभाग ने शासन स्तर पर चर्चा करने के बाद कई आम मुद्दे बनाए हैं। जमीन बेचने वाले से स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसका उत्तर “हां” या “नहीं” होगा। जमीन की रजिस्ट्री इसके बाद होगी। ताकि विभाग को जमीन खरीददारों को लेकर भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी।
शपथ पत्र में इन बिंदुओं पर देना होगा जवाब
- क्या जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है, इस बारे में आपको शपथ पत्र में जवाब देना होगा।
- जमाबंदी सृजन के लिए कौन सा साक्ष्य है?
- संयुक्त रूप से जमाबंदी कायम है?
- अपने हिस्से की जमीन दान या विक्रिवित कर रहे हैं अगर जमाबंदी संयुक्त है।
- जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण दें।
- क्या संपत्ति की सूचना में कोई त्रुटि है?
- दानकर्ता या विक्रेता के नाम पर जमाबंदी कायम है।
- क्या शहरी संपत्ति का स्वामित्व कायम है?
- क्या होल्डिंग दानकर्ता या विक्रेता के नाम से कायम है?
- क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में फ्लैट या अपार्टमेंट है?
- यह हां तो होल्डिंग साक्ष्य के साथ क्या है।
- क्या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में एक फ्लैट स्थान पर है?
- क्या यह टोपो भूमि से जुड़ा है? टोपो भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य दिया गया है।
- यदि साक्ष्य संलग्न है, तो किस प्रकार का दस्तावेज है?
- टोपो भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य।