Duplicate Voter Card : मतदाता पहचान पत्र, यानी वोटर आईडी कार्ड, एक आवश्यक दस्तावेज है। भारतीय नागरिक इसकी मदद से चुनावों में वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक आवश्यक आईडी प्रूफ है। भारत में इसके लिए आवेदन करने के लिए 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आपको वोट देने की अनुमति नहीं मिलेगी अगर आपका वोटर कार्ड (Voter ID Card) किसी कारणवश खो जाएगा। लेकिन अब आप आसानी से घर बैठे डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, इसलिए आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
Duplicate Voter Card पाने के लिए आपको बाहर जाना नहीं होगा। क्योंकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है यही कारण है कि अगर आपका मूल वोटर आईडी कार्ड भी खो गया है, तो आप Duplicate Voter Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप घर बैठे डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं।
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Duplicate Voter Card बनाने का तरीका जानें:
आपको अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर EPIC-002 फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब फॉर्म को सही ढंग से भरना और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। फॉर्म में आपको Duplicate Voter Card बनाने का कारण भी बताना होगा और एफआईआर की कॉपी भी लगानी होगी अगर वोटर कार्ड चोरी हो गया है। तैयारी पूरी करने के बाद, फॉर्म को अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास भेजें। आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। आप इस नंबर के माध्यम से राज्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जाएँ और अपना आवेदन देखें। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद इसे रजिस्टर्ड डाक से आपके पटे पर भेजा जाएगा।
Offline Duplicate Voter Card आवेदन :
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। फिर आपको एक नया आईडी कार्ड बनाने के लिए एक फार्म भरना होगा। इसमें आपका नाम, पता और वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा, जहां नाम, पता और वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन होने पर आपको अतिरिक्त आईडी कार्ड दिया जाएगा।