बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए आदेश के बाद अब बिहार निजी विद्यालय का संचालन प्र-स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता लेने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तय की गई है. इस तिथि के बाद कोई भी विद्यालय बिना स्वीकृति के निजी विद्यालय संचालित नहीं कर सकता, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है.
बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज कहा है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिहार के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है. निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति निर्धारित मापदंड के आधार पर जिला स्तर पर गठित तीन स्तरीय समिति के द्वारा प्रदान की जाती है. प्रस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक परामर्श एवं आसान बनाने के लिए इ-संबंधन पोर्टल विकसित किया गया है. प्रस्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर इस संबंध में पर आवेदन किया जा सकेगा.
शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई व्यवस्था के तहत पूर्व से स्वीकृत सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपलोड कराया जाए. जारी आदेश के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तय की गई है. इसके बाद निर्धारित मापदंड के अनुसार निजी प्रारंभिक विद्यालयों की जांच कर फिर प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र जारी की जाएगी. जिला स्तर पर इसे 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करना है. जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 तक पूर्व से प्राप्त हुए प्रारंभिक निजी विद्यालय का क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड का प्रमाण पत्र निर्गत हो सके. पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदनों के प्रस्वीकृति के लिए किसी भी तरह ऑफलाइन कार्रवाई नहीं होगी.
पूर्व में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु जो आवेदन लंबित हैं वैसे मामलों में जारी हुई नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें. वैसे सभी निजी प्राथमिक विद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम आवेदन नहीं किया गया है, वे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पर प्रस्वीकृति प्राप्त करें.