अब नया टैक्स स्लैब होगा लागू।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स भरने वालों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मालूम हो कि अब से नया फाइनेंशियल वर्ष शुरू हो गया है यदि इस वर्ष आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़े। आपकों बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम पर फोकस करते हुए आम जनता को 7 लाख रुपये तक का टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही कई तरह के टैक्स बेनेफिट भी दिया जा रहा हैं। एक अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अब से ITR पोर्टल पर पूरा फॉर्मेट न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम के हिसाब से होगा।
अब 7 लाख तक नही लगेगा इनकम टैक्स।
यदि आप पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करा ह तो आपको इसे अलग से सलेक्ट करना होगा। साथ ही पुराने टैक्स रिजीम में भी टैक्स फाइल करने का विकल्प रहेगा। हालांकि अभी निवेश व HRA जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि नये इनकम टैक्स स्लैब में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कहने का मतलब की यदि आपकी वार्षिक कमाई 7 लाख है तो आपको रिबेट के साथ कोई टैक्स नहीं देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन 3 लाख
वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें की न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यदि 2.5 लाख रुपये की इनकम था कोई टैक्स नहीं था। वहीं, अब 6 टैक्स स्लैब के स्थान पर अब 5 टैक्स स्लैब होंगे, जिसमें 5 लाख रुपये के बदले रिबेट के साथ अब 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके अतिरिक्त, न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपये की इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जो 52,500 रुपये होगा।