बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत इस साल सरकार आठ हजार उद्यमियों को कर्ज के रूप में 10-10 लाख रुपए देगी। इस लोन में बतौर अनुदान पांच लाख रुपए मिलेंगे, जो उधमी को लौटाना नहीं होता है।
उद्योग विभाग के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 8000 उद्यमियों को कर्ज देने के लिए निर्धारित टारगेट में से दो हजार उद्यमी चमड़ा एवं वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए होंगे। दूसरी ओर बियाड़ा एरिया के लिए कर्ज देने का कोटा फिक्स है। इसका टारगेट एक हजार निर्धारित है। बाकी सभी 5,000 ट्रेड के लिए कर्ज दिए जाएंगे। आवेदन के दौरान चालू खाता की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कर्ज स्वीकृति के पश्चात करंट अकाउंट खोलना जरूरी है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फोकस इस बार ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना होगा। इसी उद्देश्य से मशीन आधारित मैनुफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इस योजना में कर दिया जाएगा। प्लांट लगाने के लिए इस योजना में ज्यादा से ज्यादा छह लाख रुपए मिलेंगे। इस पैसे से उपकरण खरीदना जरूरी रखा गया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2021- 22 में टोटल 15986 लाभुकों का चयन हुआ, जिन्हें अलग-अलग चरणों का कर्ज़ फिलहाल दिया जा रहा है।
बिहार कैबिनेट के उद्योग मंत्री समीर कुमार सेठ ने अधिवेशन भवन में एक कार्यशाला में कहा कि बिहार वासियों को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनाना चाहते हैं। राज्य उपभोक्ता प्रदेश से उत्पादक राज्य में तेजी से बदलाव होगा और इसी दिशा में सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है।