न्यू ईयर में श्रम कानून लागू किए जा सकते हैं। श्रम कानून के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। कर्मचारियों के छुट्टियां, काम करने के घंटे और यहां तक की सैलरी में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नई श्रम कानून के मुताबिक कर्मचारियों को सप्ताह में केवल चार दिन काम करना होगा तीन दिन अवकाश रहेंगे। नए कानून के मुताबिक 8 घंटे के बदले रोजाना 12 घंटे काम करने होंगे। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है कि हर सप्ताह कर्मचारियों को 48 घंटे काम करने होंगे।
हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक, नए श्रम कानून में पहले वाले सारे नियम लागू होंगे। सुविधा के अनुसार यह नियम लागू किए जाएंगे। जो 8 घंटे काम करने की अच्छा लगता है उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इस कानूनों के नियमों को तैयार कर लिया है। बता दें कि नया श्रम कानून लागू हो जाने के बाद दफ्तर में काम करने वाले वेतन भोगी कर्मचारी से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर तबके के लोग भी प्रभावित होंगे।
आगामी वित्तीय वर्ष तक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार लेबर कोड्स को लागू किया जा सकता है। सभी राज्य अपनी ओर से नियम तैयार करेंगे। अधिकारी बताते हैं कि चार लेवर कोड्स अगले फाइनेंशियल ईयर तक लागू होने की उम्मीद है।
बता दें कि बीते हफ्ते की शुरुआत में ही राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर लेबर कोड के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। जानकार बताते हैं कि कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और प्राविडेंट फंड की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा।
नए श्रम कानून में भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है। जिससे एम्प्लॉय के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का सैलरी 40,000 है तो उसका मूल वेतन 20,000 हो जाएगा और बाकी के 20,000 रूपए भत्ते में शामिल हो जाएंगे।