अगर आप खुद को 60 के उम्र के बाद आर्थिक रूप से स्थिर बना कर चिंता मुक्त रखना चाहते है. तो आपको रिटायरमेंट कर बाद कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सामान्य तौर पर हम बच्चों के भविष्य के आगे अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. आप थोड़ी सी रकम से भी रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं.
अगर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यह एक सरकारी योजना है. इस स्कीम के तहत आप एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए प्रतिमाह यानी कि ₹6000 सालाना जमा कर सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 वर्ष की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना से जुड़ कर इसका लाभ उठा सकता है.
खाता खोलना है आसान
इस योजना के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति खाता खोलकर निवेश कर सकता है. नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खोलना बहुत आसान है और घर बैठे इसके लिए खाता खोला जा सकता है और प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि के साथ निवेश किया जा सकता है. यह योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए यह काफी सुरक्षित है. पीएफआरडीए इस पूरे संचालन प्रणाली पर नजर रखता है.
एनपीएस के फायदे
पीपीएफ जैसे कर-बचत निवेश विकल्पों की तुलना में नेशनल पेंशन स्कीम अधिक रिटर्न देता है, क्योंकि यह इक्विटी में निवेश करता है. नेशनल पेंशन स्कीम के खाते के आधार पर 9 से 12 फ़ीसदी ब्याज प्राप्त होता है यह योजना उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो खुद को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से स्थिर बनाना चाहते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1), 80CCD(1b) और 80CCD(2) के तहत इस योजना पर टैक्स छूट भी मिलती है. सेक्शन 80C में 1.50 लाख रुपए के अलावा एनपीएस पर आप 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं. इस पेंशन योजना में निवेश करके आप 2 लाख रुपए तक की आयकर छूट पा सकते हैं.
एनपीएस योजना के तहत आप 60 साल की उम्र के बाद 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. यानी 60 साल बाद आप अपनी मैच्योरिटी राशि का 60 फीसदी बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं. सामान्य तौर पर इस योजना में 60 साल की उम्र तक निवेश कर फिर इसके रिटर्न्स का लाभ ले सकते है, लेकिन किसी आपात स्थिति में आप 60 की उम्र से पहले भी आप 25 फीसदी राशि निकाल सकते हैं. हालांकि इसके आपका लगातार 3 साल तक निवेश करना जरूरी है. अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी, घर बनाने या चिकित्सा जरूरतों के लिए पैसा निकालना चाहे तो आप एनपीएस से पैसे की निकासी कर सकते हैं.