बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा पर बड़ा फैसला, पूजा पंडाल में बिना प्रमाण-पत्र के प्रवेश वर्जित

जैसा कि हमे पता है कि अबतक बिहार में आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी विद्यालय बैंड थे जिसे खोलने की अनुमति दी गई है। मतलब की प्ले स्कूल में भी अब बच्चे जा सकेंगे। CM नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह रियायतों और प्रावधानों के तहत ये जानकारी दी। 15 नवंबर 2021 तक यह नियम लागू रहेेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा में अब पूजा के पंडाल तो लगेंगे लेकिन माँ दुर्गा के दर्शन के लिए टीका का प्रमाणपत्र साथ ले जाना होगा। माँ दुर्गा के प्रतिमा के दर्शन हेतु प्रवेश द्वार पर ही टीका के प्रमाण पत्र की जाँच की जानी है।

साथ ही यह भी बताया गया कि सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पहले की तरह ही खुलेंगे। विवि, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तथा पहली से 12 वीं तक के विद्यालय भी सामान्य तौर पर जैसे खुल रहे है वैसे तरीके से खोले जा सकेंगे। सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। तो वही प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी पहले की तरह खुलेंगे। तो वही शादी-विवाह समारोहों का आयोजन अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ ही किया जा सकेगा।

अबतक लगभग 50% छोटे प्ले स्कूल तो बंद हो गए

आपको बता दें कि मार्च 2020 के बाद से बंद प्ले स्कूल अब खुलेंगे। साथ ही अबतक 50 % स्कूल बंद हो गए हैं। क्योंकि बड़े संख्या में छोटे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा।

पढ़े की किन शर्तों पर ही पूजा पंडाल लगेंगे

दुर्गा पूजा में यदि नियम की बात करें तो पूजा पंडाल और मेला प्रबंधकों व कार्यकर्ताओं के लिए भी टीका का कम से कम प्रथम डोज लिए होना अति आवश्यक है। साथ ही पंडाल अथवा मेला के लिए स्वीकृत स्थल की घेराबंदी भी की जानी है। प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र की जाँच निश्चित रूप से करना जरूरी है। यदि जाँच नही किया जाता है तो पकड़े जाने पर नियमों के उलंघ के विरुद्ध सभी पर कार्यवाही भी किये जाने की संभावना बताई गई है।

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