बिहार राज्य में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस , वाहन रजिस्ट्रेशन एवं 16 अन्य प्रकार परिवहन सेवाओं हेतु आधार कार्ड (Aadhar Card) को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड (Aadhar Card) के अभाव में आप न ही लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे एवं न ही वाहनों का ट्रांसफर करा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से इस संदर्भ मे स्पष्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है।
साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त के ओर से सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को आधार कार्ड की अनिवार्यता की जानकारी के संदर्भ में पत्र लिख कर सूचना दिया गया है। आपको बता दें कि इस पत्र मे सूचित किया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 3 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में संपर्करहित सेवाओं (Contact less Service) का लाभ लेने के इच्छुक किसी भी उम्मीदवार के लिए आधार पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अत: इसका सशक्त पालन किया जाना है।
आपको बता दे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवार के लिए कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एक बड़ी छूट दी थी। परिवहन विभाग ने उम्मीदवारों को सहूलियत देते हुए ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के दौरान उम्मीदवारों को उनकी गाड़ी को वहाँ लाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। जिसके पश्चात से ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी का व्यवस्था ट्रैक का संचालन करने वाली कंपनी की माध्यम से किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदत्त इस सुविधा के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा अर्थात यह सर्विस निशुल्क होगी।