बिहार में बढ़ते कोरोना प्रभाव केसेज को देखते हुए कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुवार को बिहार सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। बीते दिन देर शाम नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, उनके हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है।
बता दें कि पहले आठवीं वर्ग तक के स्कूलों को ही बंद करने का आदेश था हालांकि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के दफ्तर को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। ऑनलाइन क्लासेज चलते रहेंगे। पुलिस और मेडिकल सेवा से जुड़े हुए शिक्षण संस्थान और उनके हॉस्टल खुले रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी ली जाएगी। बोर्ड की परीक्षा भी आयोजित होगी। गिरा विभाग की विशेष शाखा ने गुरुवार को देर शाम नई गाइडलाइन जारी की है।
बता दें कि 21 जनवरी तक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट बंदी भी लगाया गया है। जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपलब्धता के साथ इजाजत दी गई है। शॉपिंग मॉल को भी पूरी तरह बंद रखने का आदेश है। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।