बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान रसीद कि ऑफलाइन की प्रक्रिया को बंद करके ऑनलाइन रसीद को मान्य करने का फैसला लिया है। जमीन मालिक अब पने भूमि की रसीद काटने के लिए राजस्व दफ्तर का चक्कर नहीं काटेंगे। अब जमीन की रसीद ऑनलाइन ही काट लेंगे।
अब जमीन मालिक प्रखंड कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के दफ्तर के चक्कर लगाए ही अपनी जमीन की रसीद काट लेंगे। ऑफलाइन कटाई गई रसीद अमान्य होगा। ऑनलाइन काटी गई रसीद को ही मान्य दिया जाएगा। एक वर्ष पूर्व शुरू हुई यह सेवा सभी जमाबंदी अपलोड ना होने के वजह से लागू नहीं हो पा रहा था। सभी जमाबंदी अपलोड करने के बाद राजस्व विभाग ने यह सेवा गुरुवार से शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन जमीन रसीद के मान्य होने से दलालों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी।
सभी राजस्व कर्मचारियों को विभाग ने लगान रसीद बुक रिटर्न करने का आदेश दिया है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि लगान रसीद समय पर जमा न करने वाले और तय तारीख से ऑफलाइन रसीद काटने पर कार्रवाई किया जाएगा। ऑनलाइन जमीन रसीद कटवाने की प्रक्रिया आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने प्रखंड कार्यालयों पर प्रचार प्रसार का आदेश दिया है और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि न्यायालय में इस ऑनलाइन रसीद को मान्य नहीं दिया जाएगा, जब तक प्रखंड कार्यालय से इसकी जांच नहीं करा ली जाएगी।
बता दें कि बिहार का भूमि राजस्व विभाग इन दिनों एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। खुद विभाग के मंत्री रामसूरत राय काफी एक्टिव दिख रहे हैं। निर्धारित लगान न वसूले जाने के बाद मंत्री ने विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही थी।