कृषि में फसलों के सही उत्पादन के लिए उर्वरक का काफी महत्व है. यूरिया को कृषि में मुख्य उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है. इसलिए किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार में यूरिया की कीमत ₹266 तय की गई है. कुछ स्थिति में किसानों से तय कीमत से अधिक वसूल किया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी विभाग ने तय कीमत से अधिक पर बिक रहा है यूरिया से संबंधित शिकायत को सीधा सुनने का पहल किया है.
किसान से 266 रुपये से अधिक कीमत लेने वाले दुकानदार के खिलाफ कृषि निदेशालय के फोन नंबर 0612-2233555 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कृषि विभाग का दावा है कि तय कीमत से अधिक पर उर्वरक बेचने वाले विक्रेता उर्वरक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यही नहीं, कृषि विभाग की किसानों से अपील है कि अधिक कीमत वसूली की शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से कर सकते हैं.
कृषि विभाग ने कहा है कि सभी जिलों में 266 रुपये में 45 किलो प्रति बोरी की पैकिंग में यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी. किसी भी जिले में 45 किलो यूरिया की बोरी के लिए ₹266 से अधिक नहीं वसूला जाएगा.
किसानों को उर्वरक तय मूल्य पर मिले, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा जीरो टालरेंस पॉलिसी अपनाकर लगातार निगरानी की जा रही है. सभी जिला स्तर के अधिकारियों को भी उर्वरक विक्री पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. किसानों को विभिन्न माध्यमों से इसके लिए जागरूक किया जा रहा है. 2021 में अब तक करीब 32 विक्रेताओं का विक्रय लाइसेंस निलंबित किया गया है, 24 लाइसेंस रद्द किया गया है, 5 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 149 से स्पष्टीकरण मांगी गई है.