बिहार में शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के मापदंड के मुताबिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार मध्य विद्यालय में स्वास्थ्य अनुदेशक और शारीरिक शिक्षा के पद पर बहाल होंगे। नियमावली में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप, मैट्रिक परीक्षा पास और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र योग्यता निर्धारित करता है। पात्रता परीक्षा 2019 इसी आधार पर ली गई थी। यही नियम मौजूदा समय में चल रही बहाली प्रक्रिया में लागू होगी।
इस बाबत शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मैट्रिक पास भी स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संबंध में कई जिलों के द्वारा गाइडेंस मांगा जा रहा था। इसी के मद्देनजर जिलों को यह निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पदों पर नियुक्ति होनी है, जबकि साल 2019 की पात्रता परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3523 है।
विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियोजन नियमावली 2020 में या निर्धारित किया गया है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली के लिए आवश्यक योग्यता 12वीं की परीक्षा में 50 फीसद के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबद्ध किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम दो साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 30 मार्च, 2022 को निर्धारित नियोजन में पात्रता परीक्षा 2019 और 2012 नियमावली ही मान्य होगा।