राज्य के बेरोजगार युवाओं के पास सुनहरा अवसर है। व्यापार की और बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने के मकसद से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। लाभुकों को 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे वो भी 84 किश्तों में।
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री योजना के तहत सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादों वस्तुओं को शामिल किया गया है। अगरबत्ती फैक्ट्री, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, रेडिमेड, अगरबत्ती बनाने वाले कम्पनी, बकरी फार्म, सत्तू, बेसन, तेल, सैलून की दुकान खोलने, टेंट खोलने पर समेत बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रूपए का लोन दे रही है।
उन लोगों को पहले लोन दिया जाएगा जो पहले से उद्योग से जुड़े हुए हैं। लाभुक के पास ग्रेजुएट की डिग्री होना आवश्यक है। साल 2021-22 में 8000 लोगों को इस योजना के तहत लाभ देना है, जिसमें 800 करोड रुपए की राशि बिहार सरकार लोन के रूप में देगी। योजना का लाभ लेने वाले लोगों को 84 किस्तों में 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। 5 लाख रुपए बिहार सरकार सब्सिडी देगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशल वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेज के रूप में लाभुक के पास जन्म प्रमाण पत्र, करंट अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, कौशल प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, जमीन से जुड़ी हुई दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और बिजली बिल के कागजात होने चाहिए।