बिहार में बालू की किल्लत अब खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है जिसे राज्य सरकार को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पिछले दिनों ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता ने बिहार के बालू खनन को पर्यावरण का आधार मानकर रोक लगाया था। जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन को मंजूरी दे दी है।
खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक हटाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक होने से राज्य के राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है कि बिहार के सभी जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद अब बिहार में बालू खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। बंदोबस्तधारियों की तलाश के लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी जल्द पूरी की जाएगी। नए बंदोबस्त धारियों को बालू घाट सौंपे जाएंगे जिससे बालू की समस्या खत्म होगी। वहीं बिहार वासियों को सस्ते दर पर बालू मिलने की पूरी उम्मीद है।
गौरतलब हो कि पिछले 6 महीने से बिहार में बालू खनन होने से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था राज्य में खनन से होने वाली आय का महज 15 फीसदी ही भूतत्व विभाग वसूल पाती थी। 2454 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया था जहां 375 करोड़ रुपए ही बिहार राजस्व को मिला जिससे सरकार की चिंता की लकीरे बढ़ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में बालू खनन शुरू होने से राजस्व विभाग को फायदा होने वाला है।