बिहार में निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है. आयोग ने जारी निर्देश में कहा है कि उम्मीदवार के नामांकन के समय एक ही प्रस्तावक मान्य होंगे। आयोग ने नामांकन के समय कोरोना से बचाव को लेकर सभी प्रकार के सावधानियों को बरतने पर जोर दिया है। आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नामांकन के वक्त प्रत्याशी को एक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी.
आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में जहाँ नामांकन लिया जाएगा वह पर्याप्त जगह होना चाहिए. आयोग ने नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन प्रतीक आवंटन के वक़्त निर्वाचन पदाधिकारी के कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कहा है आयोग ने कहा है कि निर्वाचन पदाधिकारी संभावित उम्मीदवारों के लिए अलग से नामांकन का समय निर्धारित कर सकते हैं.
निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर शरीर तापमान की जांच, हैंड सेनेटाइजर, साबुन व पानी इत्यादि की व्यवस्था रखी जाएगी। इसके इसके साथ ही इन सुविधाओं के लिए अलग से कर्मी नियुक्त किए जाएंगे वहां पर कोरोना से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें के पोस्टर बैनर भी लगाए जाएंगे.
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय के पास पर्याप्त जगह वाले बड़े हॉल की व्यवस्था की जाए जिसका उपयोग प्रत्याशियों एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षा कक्ष के रूप में होगा. आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार को प्रतीक आवंटित करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल उम्मीदवार या उनके अधिकृत एजेंट को ही जाने की अनुमति होगी.
इस बार कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था की गई है ऑनलाइन नामांकन के बाद आवेदन का प्रिंट निकाल कर उसे प्रारूप-6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना में बताए गए स्थान पर प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना होगा.