बिहार में नाबालिगों को गाड़ी चलाना काफी महंगा साबित हो सकता है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। नाबालिक बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर परिवहन विभाग जुर्माना लगाएगा और बच्चों के स्वजनों को यह जुर्माना भरना पड़ेगा। विभाग ने इसके लिए चलंत सिपाही दास्तां की बहाली की कर दी है।
बता दें कि अगस्त माह से नाबालिक बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर जुवेनाइल जस्टिस नियमावली के तहत केस दर्ज किया जाएगा और साथ ही गाड़ी का निबंधन रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना के रूप में 25 हजार रुपए देना पड़ सकता है। जो की गाड़ी मालिक को भरना होगा।
परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है। वहीं 16 से 18 साल के किशोरों को बिना गियर वाली गाड़ी चलाने की परमिशन है। लेकिन आसानी पटना सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में नाबालिक बच्चे कार और बाइक चलाते अक्सर देखे जाते हैं। आलम तो यह है कि कई शहरों में नाबालिक बच्चे ऑटो भी चलाते हैं। इस लापरवाही के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसी पर विराम लगाने के लिए परिवहन विभाग अब सख्ती बरते जा रहा है।
परिवहन विभाग के मुताबिक नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का नियम है। इस बाबत आदेश सभी जिले के परिवहन अधिकारियों को भेजा गया है। तेज स्पीड से स्टंट करने और बाइक चलाने वाले लोगों के विरुद्ध नकेल कसने का आदेश दिया गया है। परिवहन विभाग इसके लिए चलंत दस्ता के सिपाहियों को विशेष प्रशिक्षण देगी। नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर परिवहन विभाग 25 हजार रुपए तक जुर्माना काट सकता है।