राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सचिवालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक हाजिरी एक जून से अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना होगा।
सभी सरकारी दफ्तरों में एक जून से बायोमेट्रिक की हाजिरी लगाने का गाइडलाइन जारी किया गया है। गृह विभाग में इस नियम को लागू करने हेतु सभी विभागों के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव, सभी विभाग के अध्यक्ष, सभी जिलों के डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों और रेंज आइजी- डीआईजी को लेटर लिखा गया है।
बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जरूरी यंत्र खरीदने और उसे इंस्टॉल करने का आदेश दिया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यालय स्थित दफ्तरों में जहां पूर्व से ही बायोमेट्रिक हाजिरी की सुविधा है, वहां अब आधार कार्ड पर बेस्ड बायोमेट्रिक हाजिरी सुविधा बहाल करने की कवायद शुरू है।
बता दें कि जिन दफ्तरों में पहली बार बायोमेट्रिक की सुविधा बहाल की जा रही है, वहां पर ट्रेनिंग 19 अप्रैल को किया गया है। इस दिन क्षेत्रीय कार्यालय में बायोमेट्रिक के प्रशिक्षक, नोडल के पदाधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के आईटी मैनेजर और बेल्ट्रॉन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।