बिहार में भी अब नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में सरकार जुट गई है, नई शिक्षा नीति लागू होने से कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत दाखिला अब प्री प्राइमरी कक्षा से ही लागू होगा। अब बच्चों के परिजन 25 फीसद रिजर्वेशन के तहत नर्सरी और एलकेजी क्लास में बच्चों का दाखिला करवा पाएंगे। 18 साल के उम्र तक के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू रहेगा।
नए शिक्षा के कानून में 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चे आते थे लेकिन अब नियमों में बदलाव करके 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शामिल कर दिया गया है। पहले 25 फीसद आरक्षण के तहत 6 साल की आयु के बच्चे को कक्षा एक में दाखिला होता था लेकिन अब नर्सरी और एलकेजी में भी दाखिला हो पाएगा। इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है।
जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर कर्मी तैयारियों में जुट चुके हैं। राज के सभी प्राइवेट विद्यालयों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसद सीटें रिजर्व रहती है। अभी तक या कक्षा एक से लागू था लेकिन अभी से बदलकर कक्षा एलकेजी और नर्सरी भी कर दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा प्राइवेट विद्यालयों की सूची बनाकर इसे अगले साल के शुरुआत में ही जारी करने की तैयारी है।