बिहार में खाद्यान्न स्कीम के तहत लाभार्थियों के सत्यापन हेतु नौ बिंदु तैयार किए गए हैं। लाभुक अगर उस रेंज में आता है तो सब सत्यापन कर उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जिला आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पात्र लाभार्थियों के सत्यापन हेतु विशेष मुहिम चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा नौ बिंदु की योग्यता आधारित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यदि जांच की कड़ी में मानक के अनुसार राशन कार्डधारी नहीं मिलता है तो उसका राशन कार्ड रद्द होगा।
सीवान के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जारी नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में वैसे किसान खाद्यान्न स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं, जिनके घरों में तीन पहिया कृषि उपकरण या संयंत्र है। उन्हें अपात्र की कैटेगरी में रखते हुए राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही फैमिली के पास तीन या चार पहिया वाहन, तीन पहिया कृषि उपकरण, गैर कृषि उद्योग में जुटा कृषि परिवार, सरकारी सेवक का गृहस्थी परिवार, 10 हजार से अधिक तन्खवाह वाला परिवार, व्यवसायिक करदाता परिवार, तीन कमरों से ज्यादा पक्के घर वाला परिवार, सचित इलाकों में ढाई एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि जोत वाला फैमिली है उनके राशन कार्ड रद्द होंगे।
विद्यानंद विकल (चेयरमैन, बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग) ने शनिवार को परिसदन में अलग-अलग विभागों में संचालित योजनाओं का समीक्षा किया। इस दरम्यान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के कड़ी में उन्होंने संतोष तो प्रकट किया लेकिन वितरण एवं उठाने जिले की सूची 28वें नंबर पर होने पर उन्होंने खेत जताया। उन्होंने कहा कि जिले के एमओ और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक आयोजित कर बेहतर रैंकिंग हेतु निर्देशित किया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के समय 2020-21 में टोटल 91 हजार 768 एवं 2021-22 में 57 हजार 929 नए राशनकार्ड बने हैं। जबकि अपात्र लाभुकों 18 हजार 577 के राशनकार्ड रद्द किए गए हैं।