बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, ऐच्छिक तबादले का रास्ता साफ, ये है शर्ते

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है। शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले को लेकर सब क्लियर हो गया है। नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से मुहर लगने के बाद महिला पर दिव्यांग शिक्षकों की वैकेंसी के आधार पर शिक्षा विभाग ने तबादले तथा पुरुष शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर एक नई अधिसूचना तैयार की है। बताया जा रहा है कि अप्रैल-मई में ऐच्छिक तबादले के लिए शिक्षकों से आनलाइन आवेदन लिया जाएगा।

शिक्षा विभाग की मानें, तो पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिव्यांग और महिला शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार पुरुष शिक्षक भी पारस्परिक तबादले में यह सुविधा एक बार ले सकेंगे। निगरानी ब्यूरो या फिर विभाग के सक्षम जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्राधिकार की जांच में सही पाया गया है,उनसे ही आनलाइन आवेदन लिया जाएगा।

नई गाइडलाइन में शिक्षा विभाग ने तबादले की प्रक्रिया और शर्ते भी निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार वरीयता के क्रम में ही तबादले की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी जिलों में जिलेवार, नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार ढंग से खाली पदों की सूचना अपलोड की जाएगी।

बता दें कि वैसे दिव्यांग, महिला व पुरुष शिक्षक और लाइब्रेरियन जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक सेवा दिया है, वे ही आवेदन करने के योग्य होंगे। किसी वजह से दोषी या निलंबित करार दिए गए शिक्षकों को आवेदन के लिए अयोग्य माना जाएगा।

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