मकान की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए नामित किए गए एजेंसी से रूफटॉप सोलर प्लेट लगाने का नियम खत्म हो गया है। अब ग्राहक किसी के यहां से भी खरीद कर खुद अपने मकान की छतों पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। इस योजना में सरकार की ओर से ग्राहकों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद राज कुमार सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की है।
बता दें कि कई राज्यों से केंद्र सरकार को या शिकायत मिली थी कि नामित एजेंसी सोलर प्लेट देने में लेटलतीफी करती है। छतों पर लगने के पश्चात प्लेट में खराबी आने पर उसकी मरम्मत में भी एजेंसी के लोग मनमानी करते हैं। इसी को देखते हुए अपने नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। आवासीय छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को सरल बनाते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने नामित विक्रेता के जरिए रूफटॉप सोलर लगवाने की बाध्यता खत्म कर दी है।
उपभोक्ता चाहे तो खुद या अपने पसंद के किसी भी दुकानदार के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत तीन किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप के लिए 40 फीसदी और 10 किलोवाट तक के लिए 20 फीसदी अनुदान देगी। नियम के मुताबिक सोलर प्लेट के लिए लाभार्थी से एप्लिकेशन प्राप्त कर उसे पंजीकृत-स्वीकृत करने तथा प्रगति पर नजर रखने के लिए छह से आठ हफ्ते में राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा।
लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट के विवरण व अन्य जानकारी देनी होगी। राज्य की विद्युत कंपनियां एक पोर्टल विकसित करेंगी, जिसे राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। एक निर्धारित अवधि तक लाभार्थियों को प्लांट स्थापित करना होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो और आवेदन आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को आरटीएस प्लांट स्थापना के लिए दुबारा आवेदन करना होगा।