बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति सुधारने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग की योजनाओं के तहत निर्माण होने वाली 6 फीट या इससे ज्यादा चौड़ी सड़कें पीसीसी होंगी। जिससे जल जमाव वाले जगहों पर टिकाऊ और मजबूत सड़क मिल सके। 6 फीट से कम चौड़ी रोड को पेवर ब्लॉक यानी कि ईट सोलिंग के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाया जाएगा। विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीनों स्तर जिला परिषद ग्राम पंचायत और प्रखंड समिति के जरिए बनने वाली तमाम सड़कों पर यह फैसला अनिवार्य तौर पर लागू होगा।
मिहिर कुमार सिंह (प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग) ने तमाम जिलों को इस संदर्भ में लेटर भेजा है। जानकारी हो कि इसके पहले 6 फीट से कम चौड़ी रोड को लेकर कोई नियम नहीं बना था। इस मामले में विभाग का नया आदेश जारी हुआ है। गली-नाली पक्कीकरण स्कीम में यह नियम लागू होगा।
प्लेन सीमेंट कंक्रीट तथा पेवर ब्लॉक के साथ नाले का निर्माण किया जाना है। विभाग के अधिकारी इस संबंध में कहते हैं कि 6 फीट से कम चौड़ी सड़कें पर बड़े गाड़ी नहीं चलते हैं। ग्रामीण इलाके की गलियों में मुख्य तौर पर ऐसी की सड़कें होती हैं। इसलिए ऐसी तमाम सड़कों को पर पेवर ब्लॉक बेहतर विकल्प होगा। इसकी मरम्मत सुलभता होती है। साथ ही दोनों प्रकार की सड़क बनाने में होने वाले लागत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है।
मालूम हो कि प्रदेश में 8067 ग्राम पंचायत, 533 प्रखंड समिति एवं 38 जिला परिषद हैं। एक लाख दस हजार से ज्यादा ग्रामीण वार्ड की संख्या हैं। इन सभ के लिए उक्त निर्देश प्रभावी होंगे। जिलों को भेजे गए लेटर में विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस इलाके में जल जमाव की स्थिति होती रहती है, वहां पर 6 फीट से कम चौड़ाई वाली सड़कों को पेवर ब्लॉक की जगह पीसीसी निर्माण किया जा सकता है। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी का कहना है कि ज्यादा दिनों तक जलजमाव रहने से पेवर ब्लॉक की रोडो में ईंट नीचे धंस जाती है।