किसानों को खेती और किसानी में कई तरह की आपदाओं और नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के वजह से लहलहाती फसलें नष्ट हो जाती हैं, इससे किसानों को वित्तीय संकट से जूझना पड़ता है। हर किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेहद कारगर है। राज्य के किसानों को बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता कर रही है।
बता दें कि आपदा के कारण फसलों के नुकसान होने को फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है। नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। फरवरी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और इस साल के 4 फरवरी तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक दावों का भुगतान किया जा चुका है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के सूबे के किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर एक हेक्टेयर पर 7500 रुपए दिए जाते हैं। अगर 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है तो एक हेक्टेयर पर 10000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंचाई जाती है।
अगर आप भी इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy पर प्रजा का रजिस्ट्रेशन कब होगा वहां तमाम जानकारी होने के बाद पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।