प्रदेश के फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने आठ घंटे की ड्यूटी लेने की व्यवस्था को सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचना जारी किया जाएगा। इसके अनुसार यदि कामगार 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, तो नियोक्ता को जुड़े हुए कामगार को वेतन दोगुना भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है और कामगार लिखित रूप में शिकायत दर्ज करता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कारखाने में 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, यह कानून से प्रावधान बना हुआ है। इसके संबंध में एक नियमावली तैयार किया गया है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सरकार के इस पहल से प्रदेश में रजिस्टर्ड 8000 से ज्यादा फैक्ट्रियों के लगभग दो लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा मिलेगा।
नियोक्ताओं और कामगारों के बीच बढ़िया समन्वय संबंध स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा निभावली तैयार किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही एक कामगार से काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक दिन छुट्टी को मिलाकर अधिकतम कामगार से 48 घंटे ही काम लिए जा सकेंगे। एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम लेने का प्रावधान है। आठ घंटे से ज्यादा काम करने वाला कामगारों को ओवरटाइम के रूप में दोगुना वेतन भुगतान किया जाएगा। यह राशि कामगारों को मासिक या दैनिक के रूप में दी जा सकेगी