अब 15 साल पुरानी बाइक, कार चलाना महंगा पड़ेगा। सरकार के नियम के अनुसार वाहन मालिक अपनी 15 साल से पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 1 अप्रैल 2022 से 5,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। जो वर्तमान शुल्क का 8 गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी वाहन कबाड़ रणनीति के तहत स्क्रेपिंग सेंटर स्थापित होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार भारत की सड़कों से ऐसी गाड़ियां हटाना चाहती है जो प्रदूषण का कारण बन रही हैं। 15 साल पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल शुल्क फिलहाल 300 रुपए है। नया नियम लागू होने के बाद शुल्क 1,000 रुपये हो जाएगा। जबकि कार का रजिस्ट्रेशन रिनुअल शुल्क 500 है। नए नियम के बाद 5,000 रुपये हो जाएगा।
15 साल पुराने बस या ट्रक का भी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए भी अधिक शुल्क अदा करना होगा। बस या ट्रक के रिन्यूअल सर्टिफिकेट का वर्तमान में 1,500 है। नए नियम के तहत 12,500 देना होगा। इसके अलावा मीडियम मालवाहक या यात्री मोटर वाहन के लिए 10,000 रुपया निर्धारित किया गया है। इंपोर्ट की गई बाइक और कारों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने पर बाइक के लिए 10,000 और कार के लिए 40,000 लगेंगे।
केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर सुरक्षा एवं वाहनों की गति तेज करने में लगी हुई है। ट्रैफिक कम हो इसके लिए ओवर ब्रिज सपोर्टिंग ब्रिज आदि बनाया जा रहा हैं। सरकार पुराने वाहनों को रिटायर करने की दिशा में कई नियम में बदलाव कर रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के संदर्भ में संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी स्क्रेपिंग पॉलिसी से लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसके तहत लाखों रोजगार का सृजन होगा। नियमानुसार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जिसे नई गाड़ी खरीदते समय दिखाने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ हो जाएगा। साथ हीं सड़क टैक्स में भी छूट मिलेगा।इससे गाड़ी मालिक को पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट रिपेयरिंग कॉस्ट और कम माइलेज से होने वाले नुकसान से निजात मिलेगा।