ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शुभ समाचार है। अगर आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते हैं और आपको चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराने की नौबत आती है, तो आपको टिकट का रिफंड नहीं मिल पाता है। भारतीय रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि आप से आप टिकट बनने के बाद भी रिफंड के लिए दावा ठोक सकते हैं।
रेलवे ने इस बावत ट्वीट कर जानकारी साझा की है। IRCTC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा कर जानकारी दी है कि बिना यात्रा किए गए टिकटों पर रेलवे की ओर से रिफंड भी दिया जाता है। इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद याी टीडीआर जमा करना होता है।
TDR ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले यात्रियों को आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर My Account के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My transaction पर क्लिक करना होगा फिर यहीं पर टीडीआर फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मांगी गई तमाम जानकारी भरनी होगी। जिसके नाम पर टिकट बुकिंग है, इसके बाद में आपको अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद में कैंसिल करने के नियमों वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद क्लिक करना होगा। बुकिंग करते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। पीएनआर को वेरीफाई करने वाला टिकट के आप्शन पर क्लिक् करने के बाद स्क्रीन पर रिफंड की राशि दिखने लगेगी।