रेलवे यात्रियों को सुविधा में बढ़ोतरी के साथ ही भारतीय रेल ने कई नियम कायदे भी तय किए हैं। अगर यात्री इनका उल्लंघन करते हैं तो वे परेशानी में पड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक नियम है टू स्टॉप नियम। रेलवे में टू स्टॉप नियम का मतलब होता है अगर कोई पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा है और अपनी आरक्षित सीट पर नहीं पहुंचा है तो तो टीटीई आपकी सीट, ट्रेन के आगे के दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी भी अन्य पैसेंजर्स को आवंटित नहीं कर सकता है।
इसका अर्थ है कि, अगर पैसेंजर्स आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं बैठता है, तो टीटीई यह समझेगा कि रिजर्व सीट के यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी है और तीसरा स्टॉप पार हो जाने के बाद आपकी सीट टीटीई दूसरे को आवंटित कर देगा।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्रा के दौरान आप सो रहे हैं तो आपको सोते समय टीटीई नहीं उठा सकता। अगर कोई पैसेंजर्स सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो रात के 10 बजे के बाद टीटीई आपको परेशान नहीं कर सकता। मतलब स्पष्ट है कि, रात 10 बजे के टीटीई ट्रेन यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने के जोर नहीं कर सकता है।
रेलवे के नियमानुसार, रात 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं। साथ ही सुबह के 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले पैंसैजर्स को सीट खोलनी होती है, इससे सुबह अपनी सीट पर बैठकर नीचे के यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सफर कर सकें।