OYO Hotel New Rule: देश में अवैध तरीके से संचालित होम स्टे, गेस्ट हाउस, ओयो होटल आदि की एक्टिविटीज को पुलिस अपने राडार पर लेगी। इन सभी को गृह विभाग एक निश्चित कानूनी प्रोसेस के दायरे में बांधने के लिए नियम बना रहा है। इस नियमावली के तहत सब को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आगंतुकों के ब्यौरे से लेकर सिक्योरिटी तक के मानक निर्धारित होंगे, जिन्हें फॉलो करना होगा। पुलिस द्वारा इन प्रतिष्ठानों को संचालित करने वालों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
OYO होटल्स की बढ़ी है डिमांड।
कस्बों और शहरों में व्यावसायिक एक्टिविटीज में वृद्धि होने से गेस्ट हाउस व होटलों की डिमांड खूब बढ़ी है। नियमों (OYO Hotel New Rule) के तहत होटल, होम स्टे या गेस्ट हाउस से जुड़े प्रतिष्ठानों को चलाने लिए सराय अधिनियम के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि, सत्यापन में तथ्य सामने आए हैं कि ओयो रूम्स, होटल या होम स्टे जैसी चेन हर शहर में व्यापक स्तर पर ऑनलाइन बिजनेस चेन व सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से बगैर वाजिब रजिस्ट्रेशन के ही खुल रही हैं। इनमें से कई रिहायशी एरिया में चल रहे हैं, जहां पर व्यावसायिक गतिविधियों की परमिशन भी नहीं है।
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OYO Hotel में निगरानी है जरूरी।
एक अधिकारी ने कहा कि ये संस्थाएं सराय नियम के वर्तमान नियमों की खामियों का लाभ उठाकर गुजारा करती हैं। कई दफा रजिस्ट्रेशन नहीं होने के वजह से दर्ज नहीं होते हैं। इससे जवाबदेही निर्धारित करने में दिक्कत होती है। यहां ठहरने वाले अतिथियों या व्यक्तियों का परिचय पत्र ना लेने, सीसीटीवी नहीं होने जैसी अनियमितताएं निकलकर सामने आती हैं। इससे घटना होने पर दोषियों की पहचान करना भी कठिनाई से भरा होता है।
बता दें कि कई दफा औचक छापेमारी में देह धंधा या अपराधियों के गिरफ्तार के केस सामने आ चुके हैं। फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं होते। चेंज होते चलन के मद्देनजर इनके नियमन के लिए कदम उठाना काफी जरूरी है। लिहाजा गृह विभाग यूपी होटल और अन्य पूरक आवास नियमावली (OYO Hotel New Rule) बना रखा है। बीते माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसके प्रस्तावित स्वरूप को दिखाया गया था।
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OYO Hotel New Rule के तहत लाइसेंस लेना होगा।
सूत्रों के अनुसार, नए नियमों (OYO Hotel New Rule) के तहत गृह विभाग के द्वारा बनाए जा रहे नियमों के अनुसार स्टे रूम या होटलों के पंजीयन के लिए पोर्टल स्टार्ट करने का भी प्रस्ताव है। यहां तमाम संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। लाइसेंस देने का प्रोसेस निर्धारित किया जाएगा, जहां संचालकों की जवाबदेही भी निर्धारित करने की शर्तें तय होगी। पंजीकृत एक्टिविटीज में शामिल संस्थाओं की सीलिंग, कुर्की व तलाशी जैसे प्रावधान नियमों में शामिल किए जाएंगे।