EWS Certificate Online: बिहार EWS प्रमाण पत्र एक जरूरी कागजात है, जो बिहार सरकार के द्वारा सामान्य जाति के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र को बनाने का मुख्य मकसद है कि आज भी प्रदेश में सामान्य जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब पिछड़े और आर्थिक रुप से कमजोर है। बिहार सरकार वर्ग के लोगों की वित्तीय सामाजिक स्थिति तथा जीवन स्तर को सुधारने के लिए बिहारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देती है। जिससे लोगों को खास रूप से सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी और सरकारी सेवाओं में लाभ मिल सके।
बता दें कि भारत सरकार ने 12 जनवरी 2019 को देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने विधेयक पारित किया। EWS रिजर्वेशन देश के संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत आता है। अगर आप बिहार राज्य के समान वर्ग जाति के गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो इस योजना से आपको काफी मदद मिलेगा। बिहार में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की पात्रता वाले लोग (EWS Certificate Online) ऑनलाइन आवेदन कर इसे बनवा सकते हैं।
ये भी पढ़ें: पैन और आधार लिंक करने का झंझट खत्म! सरकार ने New आदेश किया जारी।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता।
आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Certificate Online) का लाभ लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वह इस प्रकार हैं:
- आवेदक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की कुल आय सभी माध्यमों जैसे कृषि, व्यवसाय और वेतन आदि से सालाना 8 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि भूमि के लिए 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए।
- आवासीय जमीन 1000 वर्ग फुट से कम होनी चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज से कम जमीन होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के साथ ही अन्य क्षेत्रों में आवासीय जमीन 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
EWS के लिए जरूरी कागजात।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate Online) बनवाने के लिए आवेदन के दौरान आवेदन को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं:
- आवेदन का पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- नागरिकता साबित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र।
- इनकम प्रूफ के लिए आय प्रमाण पत्र।
- जमीन के दस्तावेज (यदि लागू हो तब)
- आवेदक का स्वघोषित प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
ये भी पढ़ें: नई बिजली सब्सिडी स्कीम शुरू, 25 सालों तक मुफ्त में मिलेगी बिजली, जानें कैसे!
EWS आवेदन की प्रकिया।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate Online) के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर घर बैठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन (EWS Certificate Online) आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट RTPS-2 पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट खुलने के बाद ‘सामान्य प्रशानिक विभाग वाले सेक्शन में ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद खुलने वाले फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियों को भर कर सबमिट पर क्लिक करेंगे।
- सबमिट करने के बाद अगले पेज में सारी जानकारियों को चेक करेंगे और ‘Attach Annexure‘ क्लिक करेंगे।
- डाक्यूमेंट्स की सूची में उपलब्ध डाक्यूमेंट्स का चयन कर उसे अपलोड करेंगे।
- डॉक्युमेंट्स अपलोड होने के बाद ‘Save Annexure‘ पर क्लिक करेंगे।
- सभी जानकारियों को दोबारा मिलान करें ‘Save Annexure‘ पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आवेदक इसे अंतिम रूप है सबमिट करेंगे।
- सबमिट करने के पश्चात रिसीविंग रिसिप्ट को पीडीएफ के रूप में सेव करेंगे या उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे।
सर्टिफिकेट बनने की अवधि।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन (EWS Certificate Online) बनने में सामान्य रूप से 21 दिनों का वक्त लगता है। आवेदक द्वारा भरे गए और अपलोड किए गए सभी जानकारियां सही पाए जाने पर विभाग द्वारा 21 दिनों के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जिसे आवेदक इसी पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
Madhuban thana motihari jila hame Karna hai
Manish aap https://serviceonline.bihar.gov.in/ pr visit kr aasani se aawedan kar sakte hain.
Sach hai to hame karna hai sir