Table of Contents
- किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता
- किसान ट्रैक्टर योजना क्या है ?
- किसान ट्रैक्टर योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आइए जानते हैं अब कुछ स्टेट्स की वेबसाइट
- किसान ट्रैक्टर योजना (FAQ)
- किसान ट्रैक्टर योजना मे कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है ?
- किसान ट्रैक्टर योजना किस राज्य के लिए है ?
- किसान ट्रैक्टर योजना के लिए कब आवेदन किए जा सकते है ?
- पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सब्सिडी राशि कैसे प्राप्त होगी ?
- यह योजना किस वर्ग के किसानों के लिए है ?
किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) क्या है ?
यदि आप एक किसान हैं, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि एक ट्रैक्टर खरीद सके, यानी साफ तौर पर कहें तो एक गरीब किसान है और सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो आप किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) में 20 से 50% तक की सब्सिडी ले सकते है। तो आइये जानते है किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के बारे में और किन-किन राज्यों में यह योजना आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि यह योजना गरीब किसानों के लिए है। जिसमे किसान को आधी कीमत पर ट्रैक्टर मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अपने नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। इसके लिए केवल लघु व सीमांत कृषक ही आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए संपन्न किसान आवेदन नहीं कर सकते हैं। PM किसान योजना में गरीब किसानों को ट्रैक्टर दिया जाता है। इसमें किसान को केवल एक ही ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही इस योजना से जुड़ने के लिए आपने पिछले 7 वर्षो में एक भी ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपने पहले से किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी लिया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना चाहिए। अपनी जमीन के सभी दस्तावेज।
किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) की सुविधा कौन-कौन से राज्यों में उपलब्ध है?
आपको बता दें कि अलग-अलग राज्य की यह योजना अलग अलग नाम से होती है, आपके राज्य में यह योजना किस नाम से चल रही है, यह जानने के लिए आप कृषि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर नजदीकी एग्रीकल्चर ऑफिस से भी इसका फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर राज्य में आपको यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं मिलेगा इसके लिए आपको मैन्युअल ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। आपको यह फार्म ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर जमा करना होगा।
आइए जानते है कि किस राज्य मे यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और कहाँ ऑफलाइन आवेदन करना होगा।ऑफलाइन: अण्डमान निकोबार, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर-नगर-हवेली, दमन-दीव, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़िसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन फॉर्म:
- बिहार– आवेदन के लिए आपको अधिकारिक वेबसाईट farmech.bih.nic.in पर जाना है।
- यहां पर एक फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प दिख जाता है। जैसे ही आप इस फार्म को ओपन करेंगे, आपके सामने यह फॉर्म इंग्लिश में खुल जाएगा।
- इसमें सब्सिडी हेतु आपकी सभी आवश्यक जानकरी मांगी गई है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद आपको बताना है, की आप कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और उसकी कीमत क्या है।
किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के आवेदन के लिए राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट
- बिहार स्टेट – बिहार का ऑफिशल वेबसाइट farmech.bih.nic.in पर यह फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा।
- महाराष्ट्र स्टेट – ऑफिशल वेबसाइट agriwell.mahaonline.gov.in पर कर सकते हैं।
- गोवा स्टेट – ऑफिशल वेबसाइट agri.goa.gov.in पर मिल जाएगा।
- हरियाणा स्टेट – ऑफिशल वेबसाइट agriharyana.org पर आवेदन कर सकते हैं।
- मध्य प्रदेश स्टेट – ऑफिशल वेबसाइट dbt.mpdage.org पर आवेदन कर सकते हैं।